इनकम टैक्स का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग नए नए तरीके सोचने लगते हैं कि टैक्स कैसे बचाएं, क्या करें कि टैक्स का भुगतान कम करना पड़े. कुछ लोगों का तो आधे से ज्यादा समय टैक्स बचाने की युक्ति खोजने में ही बीत जाता है.
क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं? अगर हां, तो म्यूचुअल फंड में पैसे निवेश करने के बारे में आप का क्या विचार है? अब आप सोच रहे होंगे कि आप को तो म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस से आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं?
एक प्रभावी योजना
दरअसल, म्यूचुअल फंड में ई.एल.एस.एस. एक ऐसी प्रभावी योजना है, जिस में निवेश करने पर आप को अच्छा रिटर्न तो मिल ही सकता है, आप इस से टैक्स में भी छूट पा सकते हैं. ई.एल.एस.एस. एक डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, जिस में राशि को अलग अलग उद्योगों और कंपनियों के शयरों में निवेश किया जाता है, जिस से कि फंड में विविधता बनी रहे.
इसमें इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 की धारा 80सी के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में अपनी सकल कुल आय से अपने ई.एल.एस.एस. निवेश के 1.50 लाख रुपए तक कटौती के रूप में क्लेम किया जा सकता है. टैक्स में छूट के लिए जितनी भी निवेश की अन्य योजनाएं उपलब्ध हैं जैसेकि बैंक डिपौजिट, पीपीएफ, पोस्ट औफिस सेविंग अकाउंट. इन में ई.एल.एस.एस. में सब से कम समय के लिए निवेश किया जाता है.
इस में खरीदी गई यूनिट को तब तक सौंपा, हस्तांतरित गिरवी व स्विच नहीं किया जा सकता जब तक कि संबंधित यूनिट के आवंटन की तिथि से 3 वर्ष पूरे न हो जाएं.