अगर आप करदाता हैं और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जानकारी दी है कि इनकम टैक्स दाखिल करने वालों के लिए जरूरी है कि वो अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक करा लें. इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 मार्च रखी गई है. सीबीडीटी ने जारी अपने निर्देश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता पर पहले ही मुहर लगा दी है. इसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139 एए के तहत सीबीडीटी के 30 जून के आदेश के मुताबिक अब आधार-पैन लिंक कराना अनिवार्य है. आरटीआर दाखिल करने वाले लोगों को इस प्रक्रिया को 31 मार्च 2019 तक पूरी करनी है.
आपको बता दें कि 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की थी कि आईटीआर दाखिल करने वाले लोगों को पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है. इस मुद्दे पर शीर्ष न्यायालय को दूसरी बार सुनवाई करनी पड़ी थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दो करदाताओं को आधार को पैन से लिंक किए बिना आईटीआर फाइल करने की अनुमती दे दी थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इस पर दोबारा सुनवाई करनी पड़ी. जस्टिस एके सीकरी और एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही मामले में फैसला दे दिया है और इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए को बरकरार रखा है.
सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल ही 26 सितंबर को आधार योजना को संवैधानिक करार दिया था. हालांकि कई जरूरी हिस्सों से आधार की अनिवार्यता को रद्द भी किया गया था, इनमें स्कूल एडमिशन, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट जैसी चीजें शामिल हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए (दो) में कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति के पास एक जुलाई 2017 तक पैन है और आधार हासिल करने की योग्यता रखता है, उसे आयकर विभाग को आधार नंबर देना होगा.