लॉकडाउन के बीच कई नियमों में बदलाव हुए हैं, जिसका पालन ना करने पर भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. हाल ही में आयकर विभाग के आयकर कानून के सेक्शन 272B के तहत एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून की गई है. आइए आपको देते हैं पैन कार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी....
अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फिर 10 हजार रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. दरअसल, पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून तय की गई है जबकि इससे पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी. लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी आखिरी तारीख बढ़ाकर के 30 जून कर दी थी. वहीं इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड भी जरूरी है.
रद्द हो जाएगा आपका पैन कार्ड
आयकर कानून के तहत अगर आपको दोनों कार्ड लिंक नहीं हैं तो फिर 30 जून के बाद पैन कार्ड रद्द हो जाएगा. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी आपसे वसूला जाएगा. इसलिए जरूरी है कि 15 दिन में आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें.
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ऐसे चेक करें पैन-आधार लिंक है या नहीं
सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं और सबसे ऊपर 'Quick links' हेड में जाकर 'Link Aadhaar' पर क्लिक कीजिए.