‘एक देश, एक टैक्स’ के आवाह्न के साथ भारत सरकार ने पिछले साल जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को देश भर में लागू कर दिया था. इसमें अलग अलग सामान के हिसाब से अलग अलग टैक्स स्लैब हैं. कुल पांच तरह के टैक्स स्लैब वाले जीएसटी में समय के साथ साथ कई तरह के सुधार किए गए हैं.
जीएसटी को देश भर में दो तरह से वसूल किया जाता है.
पहला स्टेट जीएसटी और दूसरा सेंट्रल जीएसटी
वस्तुएं अपने प्रकार के हिसाब से अलग अलग जीएसटी स्लैब्स में आती हैं. सभी वस्तुओं को पांच टैक्स स्लैब में बांटा गया है.
ये स्लैब्स हैं :
- 0 जीएसटी
- 5% जीएसटी
- 12% जीएसटी
- 18% जीएसटी
- 28% जीएसटी
वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स स्लैब के इस स्पष्ट बंटवारे के बाद भी कई दुकानदार और स्टोर मालिकों द्वारा तय प्रतिशत से ज्यादा कर वसूलने की खबरें सामने आती रही हैं. जिसके बाद सख्ती बरतते हुए सरकार ने एक टोलफ्री नंबर जारी किया है, जिसपर आप इन मामलों की शिकायत कर सकते हैं. टेलीफोनिक शिकायत के अलावा आप वेबसाइटों से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. ये शिकायतें राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAA) में दर्ज होती हैं.
इस तरह कि शिकायत फोन से दर्ज करने के लिए आप 011-21400643 डायल करें.
आप औनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, इसके लिए आपको www.naa@gov.in पर जाना होगा. वहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा आप secretary.naa@gov.in और sc.antiprofiteering@gov.in पर भी अपनी शिकायत कर सकते हैं.