बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने पौलिसीधरकों के लिए इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए एक सुविधा दी हुई है. इसके तहत पौलिसीधारक किसी भी बीमा कंपनी के खिलाफ इरडा के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ऐसा इसलिये क्योंकि कई बार कंपनियों के द्वारा उपभोक्ताओं को धोखा देने की बात या इससे जुड़ी तमाम प्रकार कि शिकायते आती रहती हैं, तो चलिये जानते हैं कि कैसे आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती हैं.
जानिए कैसे दर्ज करा सकती हैं अपनी शिकायत
सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के ग्रेव्येंस रिड्रैसल औफिसर (जीआरओ) के पास लिखित शिकायत दर्ज कराएं. जीआरओ एक निर्धारित समय में शिकायत का निपटारा कर देता है. अगर जीआरओ शिकायत के 15 दिनों के भीतर संतुष्टी वाला जवाब नहीं देते हैं तो आप इरडा के पास जा सकती हैं.
इन चार तरीकों से कर सकते हैं इरडा को शिकायत
- शिकायत के लिए इरडा के कंज्यूमर रिड्रैसल डिपार्टमेंट के ग्रीव्येंस रिड्रैसल सेल के टोल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर कौल कर सकती हैं.
- मेल पर शिकायत करने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ Complaints@irdai.gov.in पर मेल कर सकती हैं.
- इरडा के औनलाइन पोर्टल इंटिग्रेटिड ग्रीव्येंस मैनेजमेंट के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है. इसके लिए अपनी शिकायत को irda.gov.in पर दर्ज कर मौनिटर कर सकती हैं.
इरडा को शिकायत लिखकर भी भेज सकती हैं
इसके लिए कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फौर्म को डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें. इसके बाद इस फौर्म के साथ जरूरी दस्तावेज लगाकर पोस्ट या कोरियर कर सकती हैं.
इस लेटर को नीचे दिये गए पते पर भेज सकते हैं